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Jammu: पठानकोट अदालत में पेश हुआ कठुआ सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या का आठवां आरोपी

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खबर यह है कि कठुआ सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्याकांड की सुनवाई एक बार फिर पठानकोट की अदालत में शुरू हुई। इसके साथ ही शनिवार को आठवें आरोपी शुभम सांगरा को पेश किया गया। जानकारी के अनुसार जहां जिला एवं सेशन अदालत ने सुनवाई के लिए 21 जून निर्धारित किया है। बता दें, 2018 में जम्मू-कश्मीर के कठुआ के रसाना में नाबालिग से हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड के मामले में नामजद 6 आरोपियों को सजा सुनाई जा चुकी है। सबूतों के आभाव में एक को बरी कर दिया गया था। आठवें आरोपी शुभम सांगरा को तब नाबालिग बताया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उसे बालिग करार दिया, जिसके बाद उसका पठानकोट की जिला अदालत में ट्रायल शुरू हो गया है। साथ ही शनिवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से शुभम सांगरा को अदालत में पेश किया गया। इसके साथ ही शुभम की ओर से अधिवक्ता अंकुर शर्मा भी अदालत में पहुंचे। बताया जा रहा है कि शुभम की पहली पेशी 7 जून को हुई थी, लेकिन जिला एवं सेशन जज के उपलब्ध न होने से 17 जून निर्धारित की गई थी। बता दें, अदालत में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि 1 जुलाई से मामले की सुनवाई सही मायनों में शुरू हो पाएगी।
बताया यह जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने शुभम सांगरा को नाबालिग करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद नवंबर 2022 में शुभम को बालिग करार दिया गया और पठानकोट में ट्रायल शुरू किया गया। शुभम के वकील अंकुर शर्मा का कहना है कि परिवार शीर्ष अदालत के इस फैसले से नाखुश है और इस मामले को लेकर शीर्ष अदालत में रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। पहले की तरह इस मामले की रोज सुनवाई नहीं होगी। इसलिए, यह केस लंबा खिंच सकता है।

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