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जम्मू—कश्मीर में Article 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कह दी यह बड़ी बात

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस दलील को ‘अस्वीकार्य’ करार दिया कि 1957 में जम्मू-कश्मीर के संविधान का मसौदा तैयार होने के बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 प्रभावी नहीं रहा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ की टिप्पणी तब आई जब हस्तक्षेपकर्ता प्रेम शंकर झा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दिनेश द्विवेदी ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 जो पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देता था, का जम्मू-कश्मीर का संविधान बनने के बाद अस्तित्व नहीं बचा।उल्लेखनीय है 26 जनवरी, 1957 को जम्मू-कश्मीर का संविधान अधिनियमित किया गया और राज्य की संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त हो गया था। झा जिन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के 5 अगस्त, 2019 के फैसले को चुनौती दी है, ने कानूनी सवाल उठाया कि क्या जम्मू-कश्मीर के संविधान के लागू होने और संविधान सभा के विघटन के बाद अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया। इस पर पीठ ने दलीलों की वैधता पर सवाल उठाए। पीठ, जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत भी शामिल थे, ने झा के वकील द्विवेदी से कहा कि अदालत को भारतीय संविधान सभा की बहस और भारतीय संविधान के निर्माताओं की मंशा को उसी तरह से देखना होगा जैसे अनुच्छेद 370 तैयार किया गया था।
इस पर द्विवेदी ने कहा कि मैं अपने साथियों से कुछ अलग तर्क दे रहा हूं। वे चाहते हैं कि अनुच्छेद 370 का कुछ हिस्सा बचा रहे। मेरा तर्क है कि कुछ भी नहीं बचे। जम्मू-कश्मीर का संविधान बनने के बाद अनुच्छेद 370 के तहत प्रदत्त सभी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तर्क का परिणाम यह होगा कि जम्मू-कश्मीर में 26 जनवरी 1957 जैसी स्थिति होगी जब वहां भारत का संविधान लागू नहीं था। आपके अनुसार, 1957 के बाद भारतीय संवैधानिक कानून में कोई भी जम्मू-कश्मीर राज्य पर बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकता। यह कैसे स्वीकार्य हो सकता है। पीठ ने द्विवेदी से कहा, आप हमसे अनुच्छेद 370 में जो नहीं है उसे पढ़ने के लिए कह रहे हैं।

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